ULB Haryana Property Tax 2024: पूरी जानकारी | ऑनलाइन भुगतान, रसीद, स्टेटस, और हेल्पलाइन

ULB Haryana Property Tax क्या है?

ULB Haryana Property Tax, हरियाणा राज्य में स्थित संपत्तियों पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। यह कर नगरपालिका निकायों (ULB) द्वारा लगाया जाता है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर समितियां। यह कर सभी तरह की संपंतियो पर लगता है, चाहे वह residential हो या बिजनेस संपत्ति। यह कर नगरपालिका सेवाओं, जैसे सड़कों, जल निकासी, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, और शिक्षा, को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है ताकि आप इसे भर पाए। आईए सबसे पहले जानते है की ULB Haryana प्रॉपर्टी टैक्स  गणना कैसे करें। इसके बाद हम अन्य जानकारी को देखेंगे।

ULB Haryana Property Tax गणना कैसे करें?

ULB Haryana Property Tax की गणना संपत्ति के वार्षिक मूल्य (Annual Rateable Value) के आधार पर की जाती है। वार्षिक मूल्य संपत्ति के किराए का अनुमानित मूल्य है। ULB Haryana प्रॉपर्टी टैक्स  की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:

Property Tax = Annual Rateable Value * Tax Rate

इसके अलावा आप property tax ULB के वेबसाइट पर मौजूद ULB Haryana प्रॉपर्टी टैक्स Calculator का भी उपयोग करके आप ULB Haryana Property Tax की गणना कर सकते है। यह टूल आपको ऑफिशल वेबसाइट पर मिल जाएगा। 

ULB Haryana Property Tax की जांच कैसे करें?

आप ULB Haryana Property Tax online जांच कर सकते है, आप इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं: 

  • ULB की वेबसाइट: ULB Haryana की वेबसाइट पर जाएं और “Property Tax” लिंक पर क्लिक करें। इसे आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते है। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, इसके बाद अपनी संपत्ति ID या खाता संख्या दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • ULB कार्यालय: आप ULB Haryana के कार्यालय में जाकर अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया जान सकते हैं। 
  • SMS: आप ULB Haryana को SMS भेजकर अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया जान सकते हैं। SMS format: ULBH <Property ID> <Account Number> और इसे 567678 पर भेजें।

Important link 

Important link 
ULB Haryana registration Click here 
Property tax page Click here 
Official website ULBHRYNDCClick here 

ULB Haryana Property Tax Online Payment कैसे करें?

आप ULB Haryana Property Tax Online Payment निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। इसके स्टेप्स को देखे:

Step. 1

सबसे पहले आप ULB property tax के ऑफिशियल property payment वेबसाइट विजिट करे। इसके लिए एक यहां क्लिक करके भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते है।

Step. 2

इसके बाद आप मोबाइल, इमेल और PID किसी भी माध्यम से लॉगिन कर सकते है। लॉगिन करे और आगे बढ़ कर make payment/ generate NDC पर क्लिक करे।

Step. 3

इसके बाद आप अगले पेज पर अपना पीआईडी डालकर सर्च पर क्लिक करें। और फिर पे प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करे।

Step. 4

अब आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल्स की पूरी जानकारी आ जाएगी इसे वेरीफाई करें और फिर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट कर दे। 

ULB Haryana Property Tax Status कैसे देखें?

आप ULB Haryana Property Tax Status निम्नलिखित तरीकों से देख सकते हैं, इसके लिए इन स्टेप्स को अपनाए।

Step. 1

सबसे पहले आप ULB Haryana के संपत्ति कर बकाया और भुगतान वेबसाइट पेज पर जाए। आप इसके लिए यहां क्लिक करे। 

Step. 2

अब आप स्क्रीन पर मौजूद उपलब्ध चेक एप्लीकेशन स्टेट्स पर क्लिक करे।

Step. 3

अब आप अपना आवेदन संख्या दर्ज करे और स्तिथि जांचे पर क्लिक कर दे।

Step. 4

बस इतना करते ही आपके स्क्रीन पर आपका ULB Haryana Property Tax Status आ जाएगा। इसे आप चेक कर सकते है। आईए अब हम आपको बताते है कि ULB Haryana Property Tax Payment Receipt कैसे निकाले। 

ULB Haryana Property Tax Payment Receipt कैसे निकाले?

जब आप ULB Haryana Property Tax online Payment कर लेंगे तो आप इसका रिसिप्ट भी डाउनलोड करना चाहेंगे। ULB Haryana Property Tax Payment Receipt अपको पेमेंट के दौरान ही आप को मिल जाएगा इसके अलावा आपके द्वारा दर्ज किए हुए मेल आईडी पर भी आता है वहां से भी आप इसे निकाल सकते हैं। 

ULB Haryana Property Tax Receipt Download कैसे करें?

ऑनलाइन पेमेंट के बाद आप ULB Haryana Property Tax Receipt Download करना चाहेंगे क्योंकि यह आपके पेमेंट का प्रमाण होगा। आपको हम बता देगी इसे आप ऑनलाइन पेमेंट के दौरान ही पेमेंट पेज से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने डैशबोर्ड से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईए हम अब ULB Haryana Property Tax bill download कैसे करे यह जानते है। 

ULB Haryana Property Tax bill download कैसे करे?

ULB Haryana Property Tax bill download करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल पर जाकर लॉगिन करना होगा, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नही किया है तो पहले अकाउंट l क्रिएट करें और फिर लॉगिन करें। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड से बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें या फिर पोर्टल पर किसी भी तरह की कोई समस्या आए। तो आप ULB Haryana Municipal Corporation Property Tax कस्टमर केयर को संपर्क कर सकते हैं इसके लिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। 

ULB Haryana Property Tax customer care क्या है? 

अगर आपको ULB haryana पोर्टल पर कोई समस्या आए तो आप ULB Haryana Property Tax customer care को संपर्क कर सकते है। आप इनके ULB Haryana Property Tax helpline number पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते है। इसके लिए आप 78883-99458   पर कॉल करे और अपनी समस्या बताए। 

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. मैं अपने Property Tax की जांच कैसे करूं?

ULB Corporation Property Tax की जांच करने के लिए आप पहले पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करे या लॉगिन करे। फिर आप अपने डैशबोर्ड से इसे जांच सकते है। 

2. मैं अपने Property Tax का ऑनलाइन भुगतान कैसे करूं?

इसके लिए आपको पोर्टल पर जाना होगा फिर अकाउंट लॉगिन करे और फिर डैशबोर्ड में जाके इसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते है। 

3. मैं अपने Property Tax रसीद कैसे डाउनलोड कर सकता हूं?

इसे आप ऑनलाइन पेमेंट के दौरान पेमेंट पेज से डाउनलोड कर सकते है। इसके आलावा इसे आप अपने पोर्टल के डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते है। 

Leave a Comment