Stamp Vendor Licence : जब भी आप कोर्ट कचहरी और किसी कागजी करवाई से गुजरते होंगे या किसी कागजी कार्यवाही को देखते होंगे, तो आप देखते होंगे की उसके ऊपर एक स्टांप लगा होता है। यह कुछ कुछ नोट के जैसा या पोस्ट कार्ड स्टांप की तरह ही होता है और उस पर एक अमाउंट लिखा होता है। इसे ही स्टांप कहा जाता है। सरकार संपत्ति खरीदने बेचने, किराए पर घर देने, डीड बनाने और सरकारी गैर न्यायिक कागजों पर इस स्टांप को लगवाना कंपल्सरी करके पैसे कमाती है।
यह स्टांप शुल्क अलग अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टांप को आप बेचकर इससे पैसे कमाएं तो आपको stamp vendor licence लेकर इसे बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको stamp paper licence apply online करना होगा। आज किस आर्टिकल में हम आपको स्टांप पेपर लाइसेंस से जुड़े हर छोटे बड़े बातो को बताएंगे और आपको बताएंगे आप किस प्रकार इसे बनवाकर स्टांप बेचकर पैसे कमा सकते हैं।
Stamp Vendor Licence Fees क्या है ?
देखिए Stamp Vendor Licence fees अलग-अलग राज्य सरकार आपसे इसके अप्लाई करने के समय लेती हैं। तो इसलिए आप जिस राज्य में है आप वहां से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बात करें Stamp vendor licence fees की तो यह राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। इसकी जानकारी आप राज्य के स्टांप वेंडर लाइसेंस पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं हम आपकी सुविधा के लिए अलग-अलग राज्यों के लाइसेंस पोर्टल के लिंक भी दे देंगे। कुछ प्रमुख राज्यों के Stamp Vendor Licence Fees देखे।
Stamp Vendor License Fees | |
राजस्थान | 500 एक वर्ष के लिए |
बिहार | 750 |
उत्तर प्रदेश | 500 एक वर्ष के लिए |
महाराष्ट्र | 200 से 500 |
Stamp Vendor Licence Rules क्या है?
किसी भी तरह के लाइसेंस के लिए आपको कुछ नियमो का पालन करना होता है। आईए अब हम Stamp Vendor Licence rules जानते है जो की कुछ इस प्रकार है:
- जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि Stamp Vendor Licence rules के लिए आपको अपने राज्य से अप्लाई करना होता है और राज्य सरकारी केंद्र ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराती है
- Stamp vendor licence राज्य सरकार अपने हिसाब से बनाती है फिर भी देखा जाए तो यह हर जगह एक जैसा ही होता है कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसके बाद उसके एप्लीकेशन को चेक भी कर सकता है।
- अप्लाई करने के बाद सरकार अपने प्रोटोकॉल के अनुसार इसके चयन करती है की किसे लाइसेंस देना है किसको नही।
Stamp Vendor Licence Eligibility क्या है ?
Stamp Vendor Licence Eligibility कुछ इस प्रकार है:
- अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है फिर भी अगर हम इसे मोटा मोटा समझे तो आपकी आयु 18 किसी किसी राज्य में 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- Applicant के ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए।
- साथ ही में आपको कंप्यूटर और कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए।
आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हो वहां के स्टैंप डिपार्मेंट से आप स्पेसिफिक एलेजिबिली की जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप उनके ऑफिशल पोर्टल को भी विजिट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं।
Stamp Vendor Licence के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
जैसा कि आप जानते हैं यह होंगे कि किसी भी प्रकार के फॉर्म को अप्लाई करने के समय हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार Stamp Vendor Licence के लिए भी आपको कुछ बेसिक पहचान पत्र दस्तावेज के साथ साथ कुछ अन्य कागजों की भी आवश्यकता होती है। यह भी अलग-अलग राज्यों में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है लेकिन कुछ मुख्य कागज जो हर राज्य में अप्लाई के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आईए आपको बताते है की document required for stamp vendor licence
- पैन कार्ड फोटो कॉपी
- आधार कार्ड फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक फोटो कॉपी
- Passport size photo
- Filled application form
- Educational certificates
- निवास प्रमाण पत्र
- Proof of identity
- Proof of address
- Character certificate
- Police verification certificate
इन सभी दस्तावेज के मदद से आप किसी भी राज्य के Stamp Vendor Licence के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आई अब हम आपको कुछ प्रमुख राज्यों के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताते हैं। हम आपको इसका डायरेक्ट लिंक दे रहे है।
Important link
Tamil Nadu | Click here |
West Bengal | Click here |
Assam | Click here |
Odisha | Click here |
Rajasthan | Click here |
Uttar Pradesh | Click here |
Official website | Click here |
Stamp Vendor Licence Registration कैसे करें ?
Stamp Vendor Licence registration के लिए आप अपने राज्य में स्थित सुपरीटेंडेंट आफ स्टांप के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य सरकार अपने ऑनलाइन पोर्टल की मदद से भी स्टांप वेंडर रजिस्ट्रेशन करती है। हम आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी दे देंगे। हालांकि बहुत से राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सीएससी की आईडी होनी चाहिए उसके बाद यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो इसलिए अगर आपके पास यह सीआईडी नहीं है तो आप डायरेक्ट अपने राज्य के
सुपरीटेंडेंट आफ स्टांप के ऑफिस जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते है।
Stamp Vendor Licence Application Form
Stamp Vendor Licence application form पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने राज्य के स्टैंप डिपार्मेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर ले। इसके अलावा आप अपने राज्य स्थित स्टांप डिपार्टमेंट में जाकर भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। यह अमूमन हर राज्य में स्थित होता है। आप अपने राज्य से इसको ले सकते है। इसके बाद इसे अच्छे से भरकर और जरूरी कागजात को साथ में लगाकर जमा करते हैं इसके बाद आपका लाइसेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
स्टाम्प विक्रेता कितना मुनाफा कमाता है ?
स्टांप विक्रेता का कमीशन 5% तक का होता है। यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है और स्टांप टू स्टांप भी vary करता है।
मैं भारत में स्टाम्प विक्रेता कैसे बन सकता हूँ ?
हर राज्य का अपना stamp vendor licence रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है आप अपने राज्य में इसकी मदद से रजिस्ट्रेशन करा कर लाइसेंस लेकर स्टाम्प विक्रेता बन सकते हैं।
Stamp Vendor Licence Helpline Number
Stamp vendor licence हेल्पलाइन नंबर के लिए आप अपने राज्य के स्टांप रजिस्ट्रेशन डिपार्मेंट के ऑफिशल पोर्टल पर जा सकते हैं वहां आपको सारी मदद मिल जाएगी