Panchkula Property Tax : सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया”

Panchkula Property Tax क्या है?

Panchkula Haryana राज्य का एक जाना माना शहर है। और इस शहर में सभी संपतियों के मालिक को Panchkula Property Tax देना होता है। चाहे आपकी संपत्ति किसी भी प्रकार की हो अगर यह इस क्षेत्र में आता है तो आपको इसके लिए टैक्स देना ही होता है। इस टैक्स को Panchkula corporation द्वारा लगाया जाता है, जो शहर में स्थित सभी तरह की ही संपत्तियों पर लागू होता है।

यह टैक्स का उपयोग शहर में पब्लिक सर्विसेज और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आज के इस लेख में हम इसी के बारे जानेंगे। तो आईए जानते है इसे और सबसे पहले तो इसकी गणना कैसे की जाती है यह जानते है। 

Panchkula Property Tax गणना कैसे करें?

Panchkula Property Tax की गणना कई चीजों को analyse करने के बाद निर्धारित किया जाता है। Panchkula municipal corporation Property Tax की गणना भी कई कारकों पर डिपेंडेड होती है, जिसमें शामिल हैं:

संपत्ति का प्रकार (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक) 

आवासीय संपत्तियों पर सबसे कम टैक्स लगता है, आमतौर पर यह 0.5% से 1% तक होता है। इसके साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियों यानी बिजनेस प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टी टैक्स 1% से 2% तक होता हैं। औद्योगिक संपत्तियों यानी इंडस्ट्रियल संपत्ति पर 2% से 3% तक का टैक्स लगाया जाता है। इन सब की जानकारी आपको ऑफिशल पोर्टल पर जाकर मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य फैक्टर को देखिए। 

  • संपत्ति का क्षेत्रफल: जितनी बड़ी संपत्ति, उतना ही अधिक प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। एक तय मात्रा से कम क्षेत्रफल वाली प्रॉपर्टी पर जीरो प्रॉपर्टी टैक्स भी होता हैं। 
  • संपत्ति का स्थान: संपत्ति का स्थान यानी शहर के केंद्र में स्थित संपत्तियों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है।
  • संपत्ति का मूल्य: जितनी महंगी संपत्ति, उतना ही ज्यादा टैक्स।
  • संपत्ति का उपयोग: स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियों जिसे हम आवाशीय भी कहते है इस पर कम टैक्स लगाया जाता है, तो वही किराए पर दी जाने वाली संपत्तियों पर अधिक टैक्स लगता है।।।

इसके अलावा भी कई सारे अन्य फैक्टर को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स तय करता है। 

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Panchkula Property Tax की जांच कैसे करे?

आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की जांच करने के लिए पोर्टल पर मौजूद Panchkula Property Tax calculator का उपयोग कर सकते हैं। आईए हम आपको इसको जांच करने के तरीके को बताते हैं। 

Step. 1

सबसे पहले आप Panchkula Property Tax के पोर्टल पे आ जाए। इसके लिए आप यहां क्लिक करे। 

Step. 2

इसके बाद आप स्क्रीन पर मिलने वाले property टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करें। 

Step. 3

अब आप अपना डिटेल्स भरकर कैलकुलेट पर क्लिक करें। ऐसे में आप अपना प्रापर्टी टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। आईए चलिए अब हम इसके भुगतान के तरीके को देखते हैं। 

Panchkula Property Tax Online Payment कैसे करें?

Panchkula Property Tax का Online पेमेंट किया जा सकता है। आप Panchkula Property Tax Online Payment करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करे। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इसका भुगतान ऑनलाइन आसानी से कर पाएंगे। 

Step. 1

सबसे पहले इसके लिए आपको राज्य सरकार के पोर्टल ULB property tax के वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां क्लिक करके भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते है। 

Step. 2

इसके बाद आप होम पेज पर ही नीचे में अपने मोबाइल, इमेल और PID किसी से लॉगिन कर ले।  आप लॉगिन करे और फिर आगे बढे। 

Step. 3

अब आप अगले पेज पर अपना पीआईडी डालकर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। और फिर pay property tax पर क्लिक करे।

Step. 4

इसके बाद अब  स्क्रीन पर प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल्स की डिटेल्स आ जाएगी। इसे अच्छे से वेरीफाई करें और फिर पेमेंट मेथड चुन कर भुगतान कर दे। अब आप इन स्टेप्स को पूरा करना के साथ Panchkula Property Tax online भर पाए। आईए अब हम आपको Panchkula corporation Property Tax के स्टेट्स को जांचना जानतें है। 

Panchkula Property Tax Status कैसे देखें?

आप Panchkula Property Tax Status निम्नलिखित तरीकों से देख सकते हैं, इसके लिए इन स्टेप्स को अपनाए।

Step. 1

सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के ULB Haryana के संपत्ति कर बकाया और भुगतान वेबसाइट के पेज पर आ जाना हैं। इसके लिए यहां क्लिक करे। 

Step. 2

अब इसके बाद आप स्क्रीन पर मौजूद विकल्प में से  आवेदन की वर्तमान स्थिति जाने पर क्लिक करे। 

Step. 3

अब आप अपना आवेदन संख्या को फिल करे और स्तिथि जानिए पर क्लिक करे। इतना करते ही आपके इसी स्क्रीन पर आपका इसका डिटेल्स आ जाएगा। इसे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। 

आईए अब हम Panchkula Property Tax online पेमेंट रिसिप्ट निकालने के तरीके को जानेंगे। 

Panchkula Property Tax Payment Receipt कैसे निकले?

Panchkula Property Tax Payment Receipt पोर्टल का एक अहम दस्तावेज है। इसे आपको अवश्य निकाल लेना चाहती। इसमें आपके पेमेंट की सम्पूर्ण जानकारी होती है। इसलिए भुगतान के बाद इसे आपको अवश्य निकाल लेना चाहिए। Panchkula Property Tax Receipt डाउनलोड करने के तरीके को हम आपको बता रहे हैं, आइए ऐसे देखते हैं। 

Panchkula Property Tax Receipt Download कैसे करें?

Panchkula Property Tax Receipt Download करना काफी आसान है। आप ऑनलाइन पेमेंट पेज की मदद ले सकतें है, आपको इसी पेज पर जब आप पेमेंट कर लेंगे तो यहां इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही आप अपने रजिस्टर मेल आईडी को भी इसके लिए चेक कर सकते हैं। यह आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी आया होगा। आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम बिल डाउनलोड करने का तरीका को देखते हैं। 

Panchkula Property Tax Bill Download कैसे करें?

Panchkula Property Tax Bill Download करने के लिए आप ऑनलाइन भुगतान के प्रोसेस को करें जैसा हमने आपको पहले बताया है। इस दौरान आपको आपका बिल शो होगा इसे आप सेव या डाउनलोड कर ले। आप चाहे तो यही से आगे प्रोसेस को बढ़ा कर इसका भुगतान भी कर सकते हैं। आपको Panchkula Property Tax के पोर्टल पर अलग से भी इसका ऑप्शन मिलता है लेकिन यह ऑप्शन अभी काम नही कर रहा इसलिए हमने आपको इसका alternative बताया है। 

Panchkula Property Tax Customer Care क्या है?

Panchkula Property Tax के पोर्टल पर या प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी किसी समस्या में आप Panchkula Property Tax Customer Care से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए Panchkula Property Tax helpline number पर कॉल करके संपर्क करना होगा। आप 0172 2392190 पर संपर्क करे या फिर आप वेबसाइट पर मौजूद हेल्प सेक्शन में जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. Panchkula Property Tax का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं?

Panchkula Property Tax का ऑनलाइन भुगतान आसानी से ulb haryana के पोर्टल से किया जा सकता है। 

2. Panchkula Property Tax में संपत्ति आईडी कैसे खोजें?

Panchkula Property Tax संपत्ति आईडी आपको पोर्टल पर चेक करने को मिल जाएगा। 

3. Panchkula Property Tax की देय तिथि क्या है?

Panchkula Property Tax की देय तिथि साल के अंत में होती है। इसका भुगतान आप साल के अंत से पहले कर दे। 

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