E Stamp Haryana क्या होता है।
E Stamp Haryana एक ऑनलाइन तरीका है जिससे हम सरकार को गैर न्यायिक स्टैंप शुल्क का भुगतान कर सकते है। यह एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है जिससे स्टैंप का भुगतान हम कर सकते है। E Stamp Haryana को प्राप्त करने के लिए आपको e gras हरियाना में लॉगिन करना होगा।
E-Stamp Haryana ऑनलाइन अप्लाई करने में लगने वाले दस्तावेज
जब आप ई स्टैंप पेपर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे है तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्कता होगी।
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
E-Stamp Haryana ऑनलाइन अप्लाई करने में लगने वाला शुल्क
स्टैंप पेपर कई प्रकार के होते है, तो उनके शुल्क भी अगल अलग होते है। जैसे की अगर आपको ऋण समझोता का स्टैंप चाहिए तो आप १०० रूपये का स्टैंप ले सकते है, सामान्य वकालतनामा के लिए चाहिए तो ३०० रूपये और विशेष अधिकार का स्टैंप बनाना है तो आप १०० रूपये का भी बना सकते है।
10,20,50,100,500 से अधिक मूल्य के स्टैंप पेपर भी जारी किए जाते है। आपको आपकी आवश्यकता नुसार इन्हे खरीदना है।
E Stamp Haryana में स्टैंप शुल्क की दर क्या है
- स्टैंप शुल्क की दर भी भिन्न भिन्न है।
- बिक्री या वाहन विलेख के लिए 7% है
- उपहार विलेख के लिए 5% है
- विनिमय विलेख के लिए यह संपत्ति मूल्य का 8% है।
- आपको किस काम के लिए स्टैंप चाहिए ये उस पर निर्भर करता है।
Important Link For E-Stamp Haryana
E-Stamp | Registration || Login |
Verification of E-Stamp | Click Here |
Verify Payment | Click Here |
Official Website | Click Here |
ऑनलाइन Stamp Paper के लिए कैसे अप्लाई करे
यदि आपको स्टैंप पेपर चाहिए तो आपको बिना किसी सरकारी ऑफिस में जाकर ऑनलाइन तरीके से इसे प्राप्त कर सकते है।
ई स्टैंप को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग करे।
- E gras हरियाणा से स्टैंप पेपर डाउनलोड करने के लिए आप e gras की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और साइन अप करे।
- साइन अप करते वक्त वहा पूछी गई सारी जानकारी को सही से भरे। वहा पर आपको आपका नाम, लॉगिन आइडी, पासवर्ड, सिटी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और ईमेल आइडी पूछी जायेगी। यह सारी जानकारी भरकर सबमिट कर दे।
- सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जायेंगे।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जाए और लॉगिन करे। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। वहा पर आपकी सारी जानकारी आपको दिखेगी। आपको स्टैंप पेपर निकालने के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। उसके लिए सिलेक्ट कैटेगरी के विकल्प को चुने और आपको जिस भी काम के लिए स्टैंप पेपर चाहिए उसे चुने। उसके बाद सिलेक्ट पर्पज ऑफ पेमेंट के ऑप्शन से आपको जो सही लगे वो विकल्प चुने।
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जैसे आपने ऑप्शन चुने वहा डिपार्टमेंट आ जायेगा। वहा आपको आपकी प्रोफाइल को नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दे। फिर आपको प्रोफाइल दिखेगी वहा make payment का विकल्प चुने।
- उसके बाद आपके सामने e challan खुलेगा। वहा पर पूछी गई सारी जानकारी को भरे। आपको कितने का स्टैंप पेपर चाहिए वो कीमत भी वहा दर्ज कर दीजिए। फिर पेमेंट का mode चुने। अगर आपने e banking को चुना है तो अपनी बैंक को सिलेक्ट कीजिए।
- अब आपको स्टैंप पेपर का पर्पज वहा डालना है। फिर सबमिट पर क्लिक करे। सबमिट करने के बाद आपको OTP आएगा वो वहा भर दे।
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहा आपको सारी डिटेल्स दिखेगी। वहा आपको जीआरएन नंबर मिलेगा। यह नंबर बहुत ही आवश्य है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करे।
- उसके बाद आपको net banking का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो भी सही लगे आप उसे चुनिए। उसके बाद make payment के विकल्प को चुने और पेमेंट कर दीजिए।
- उसके बाद आपको चालान मिल जायेगा। उसके बाद go for print के विकल्प को चुने। उसके बाद उस e challan को डाउनलोड कर लीजिए।
- फिर होमपेज पर जाए। अपनी प्रोफाइल से आपको स्टैंप पेपर का विकल्प चुनना है। उसके बाद prepare stamp paper ke option को चुने। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप को चुने और जीआरएन नंबर को दर्ज करे। उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा उसे डालकर वेरिफाई कर लीजिए।
- उसके बाद आपको स्टैंप पेपर के लिए सारी जानकारी पूछी जायेगी। और पर्पज भी पूछा जायेगा। यह सारी जानकारी भर कर save and continue पर क्लिक करे। उसके बाद कैप्चा कोड भरकर save पर क्लिक करे।
- उसके बाद नए पेज पर आपको प्रिंट विकल्प दिखेगा। उसके बाद आपके सामने आपका स्टैंप पेपर आ जायेगा।
आप इस वेबसाइट से स्टैंप पेपर का वर्फिकेशन भी कर सकते है।
इस प्रकार आप ई स्टैंप के लिए अप्लाई कर सकते है।
E Stamp Haryana सर्टिफिकेट वेरिफाई कैसे करे
अगर आपको ई स्टैंप सर्टिफिकेट को वेरिफाई करना है तो नीचे दी गई प्रक्रिया का उपयोग करे।
- ई स्टैंप की आधिकारिक वेबसाइट जाए और और वहा पर आपको वेरिफाई स्टैंप सर्टिफिकेट का विकल्प दिखेगा उसे चुने।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। वहा पर आपको कुछ जानकारी पूछी जायेगी। इस जानकारी को अपने ई स्टैंप के जरिए आपको भरना है। वहा पर आपको आपके राज्य का नाम, ई स्टैंप पर दिए गया सर्टिफकेट नंबर, ई स्टैंप का प्रकार, ई स्टैंप पेपर जारी करने की तिथि, और वहा दी गई सेशन आइडी को दर्ज करे। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद वेरिफाई के विकल्प को चुने।
- वेरिफाई के विकल्प को चुनते ही आपके सामने एक स्टैंप सर्टिफिकेट खुल जायेगा। इस स्टैंप सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी दी है आप उसे अपने पास वाले स्टाम्प सर्टिफिकेट से चेक करके देखे। यदि सब जानकारी ठीक वैसी ही है तो आपका सर्टिफिकेट सही है।
E Stamp Haryana बेचने के लिए क्या करे
अगर आप भी स्टैंप पेपर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको यह बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आपको यह लाइसेंस राज्य सरकार के पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से मिलेगा। आप इस लाइसेंस के लिए ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सीएससी आइडी होनी चाहिए। और अगर आप लाइसेंस के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते है तो आपको राजस्व विभाग से फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा करवाना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप स्टैंप पेपर बेच सकते हो।
नकली स्टैंप की पहचान कैसे करे
आप ऑनलाइन तरीके से स्टैंप की पहचान करवाना चाहते है तो आप ई स्टैंप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है। आपको वेरिफाई स्टैंप सर्टिफिकेट पर क्लिक करे, और सारा विवरण भरकर वेरिफाई का विकल्प चुने। आपका स्टैंप असली है या नकली आपको पता चल जायेगा।
गैर न्यायिक स्टैंप पेपर क्या होता है
स्टैंप पेपर के दो प्रकार होते है:
1.न्यायिक स्टैंप पेपर
3.गैर न्यायिक स्टैंप पेपर
न्यायिक स्टैंप पेपर अदालत के मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। गैर न्यायिक स्टैंप पेपर किसी दस्तावेज को कानूनी मान्यता देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शपथ पत्र, संपत्ति का हस्तांतरण जैसे भूमि, ऋण, सुरक्षा,आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल है।
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जमीन का एग्रीमेंट कितने साल का होता है
प्रॉपर्टी के दो प्रकार होते है
१. फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी
२.लीज प्रॉपर्टी
फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी पर मालिक के अलावा किसी का हकक नही होता। जबकि लीज प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा ९९ वर्ष के लिए लीज पर दी जाती है।
कुछ एग्रीमेंट की समय सीमा ६ महीनों की होती है। एग्रीमेंट की समय सीमा स्टैंप पर दी होती है।
बिल्डर एग्रीमेंट क्या होता है
एग्रीमेंट यानी एक ऐसा कानूनी पेपर जिसमे दो लोगों द्वारा कुछ शर्तो को सहमति प्रदान की जाती है। बिल्डर एग्रीमेंट एक समझोता दस्तावेज है जो बिल्डर और घर खरीददार के बीच होता है, जिसमे तौर-तरीके, शर्त, और खंडों को निर्दिष्ट किया जाता है।
Stamp Paper की आवश्यकता क्यों होती है
स्टैंप पेपर एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसकी आवश्यकता किसी समझोता या किसी प्रकार की घोषणा की प्रमाणिकता का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
Stamp Paper का क्या importance है।
स्टैंप पेपर कोई भी लेन देन के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर भविष्य में कोई भी वाद विवाद हो तो स्टैंप पेपर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्युकी इसमें सारी शर्ते, तरीके आदि पर दो लोगों के बीच समझोता होता है जिसपर उनके दो गवाह की साइन भी होती है।
Frequently Asked Questions
Q1. स्टैंप की वैल्यू कितने दिनों की होती है?
Ans स्टैंप पेपर की कोई भी समाप्ति तिथि नही होती है।
Q2. स्टैंप कितने प्रकार के होते है?
Ans स्टैंप के कई प्रकार है जैसे:-
1. न्यायिक स्टैंप
2. गैर न्यायिक स्टैंप
3. ई स्टैंप
Q3. स्टैंप पेपर को हिंदी में क्या कहते है?
Ans स्टैंप पेपर को हिंदी में अंक पत्र कहते है।
Q4. स्टैंप पेपर पर तलाक हो सकता है?
Ans स्टैंप पेपर पर तलाक नहीं हो सकता।
Q5. ईकरारनामा क्या होता है?
Ans यह एक सरकारी दस्तावेज है जिसके द्वारा प्लॉट की खरीद फरोख्त की जा सकती है।
Q6. स्टैंप पेपर का पेपर साइज क्या होता है?
Ans स्टैंप पेपर A4 साइज का होता है ।
Q7. क्या भारत के बाहर भी स्टैंप पेपर मान्य है?
Ans भारत के बाहर स्टांप पेपर मान्य नहीं है।
Q8. बिक्री समझोता क्या होता है?
Ans जब कोई भी अचल संपत्ति को बेचा जाता है तो बिक्री समझोता बनाया जाता है।
Q9. भारत में स्टैंप पेपर कोन छापता है?
Ans स्टैंप पेपर को भारत में राजस्व विभाग छापता है।
Q10. स्टैंप पेपर को भारत में राजस्व विभाग छापता है।
Ans स्टैंप ड्यूटी की सीमा ३%-१०% के बीच होती है।
Q12. स्टेम पेपर पर गैर न्यायिक क्यों लिखा होता है?
Ans क्योंकि स्टैंप पेपर दो प्रकार के होते है : न्यायिक और गैर न्यायिक। अगर आपने गैर न्यायिक स्टैंप पेपर खरीदा है तो उस पर गैर न्यायिक लिखा होगा।